प्रारम्भिक सदस्य हेतु नियम शर्त
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो पार्टी के संविधान की अनुच्छेद 2 को स्वीकार करता है। वह 10/- रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य बन सकता है। शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनीतिक दल का स्थाई व सक्रिय सदस्य न हो। यदि किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हमारी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे त्यागपत्र / इस्तीफे की कापी दल के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उसकी सदस्यता पर विचार किया जा सकेगा। दल की सदस्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नही होगा तथा किसी भी व्यस्क भारतीय नागरिक के लिए सदस्यता खुली रहेगी।
- जो प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्यों की भर्ती करे और उनका रू 250/- सदस्यता शुल्क जमा करे, वह दल का सक्रिय सदस्य होगा। यह प्रक्रिया पार्टी के वेबसाइट द्वारा भी किया जा सकेगा।
- सदस्यता का कार्यकाल एक वर्ष होगा जो पहली अप्रेल से प्रारम्भ होकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।
- सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार बाँटा जायेगा। जो क्रमवार होगाः-
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- राज्य कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- जिला/नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
- विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी 25 प्रतिशत
सदस्यता का पूरा शुल्क संबंधित राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा, जहाँ से दल के नये चुनाव के बाद उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार वितरित होगा। - राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 6000/-
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रू 3000/-
- राज्य के पदाधिकारी प्रति वर्ष रू 3000/-
- राज्य कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रू 600/-
- जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका, टाउन एरिया, विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रू 300/- पार्टी कोष में जमा करेंगे। पार्टी द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा न करने वाले सदस्यों/पदाधिकारियों की कार्यसमिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- प्रारम्भिक सक्रिय सदस्य कि न्यूनतम योग्यता माध्यमिक स्तर की होगी। जिसके उपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो। वही व्यक्ति स्थानीय इकाईयों में पद/दायित्व के लिए चयन किया जा सकेगा।
बुथ/बार्ड स्तर की सदस्यता एवं कार्यकारिणी के गठन हेतु नियम शर्तेः
- बूथ/वार्ड स्तर का सदस्य पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य माना जाएगा।
- बूथ/वार्ड स्तर का प्रारम्भिक सदस्य अपने बूथ/वार्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 25 लोगों को प्रारम्भिक सदस्य रू0 10 सदस्यता शुल्क लेकर सदस्य बनाएगा और उनका कुल रू0 250 सदस्यता शुल्क जमा कराएगा। वह पार्टी का सक्रिय सदस्य होगा। यह प्रक्रिया पार्टी द्वारा जारी वेबसाईट के माध्यम से भी किया जाएगा, जो इस प्रकार हैः-
जिसकी उर्म 18 वर्ष है। पार्टी वेबसाईट www.bharatmahaparivar.org or Google Paly Store में BMPP Type कर Dwonload करके अपनी प्रोफाईल बना सकता है। प्रोफाईल में प्रारम्भिक सदस्यता के लिए ऑनलाइन सदस्यता या Create Profile द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद सदस्यता के लिए Apply बटन दबा कर रू.10 सदस्यता शुल्क देकर सदस्य बन सकता है। सदस्यता लेने के उपरान्त उसे अपने प्रोफाईल पेज पर Ref Link बटन पर क्लिक करने पर एक URL प्राप्त होगा। जिसे वह कापी करके सोशल मीडिया जैसे Facebook, Twitter, WhatsApp, Email तथा सोशल मीडिया माध्यमों से शेयर कर प्रारम्भिक सदस्य बना सकता है, जो सदस्य रिफरल के द्वारा रजिस्टर्ड होगें वह सदस्य उस व्यक्ति के प्रोफाइल पर Suggest Member में सदस्य संख्या के रूप में जुड़ते जाएँगे। इस प्रकार कम से कम 25 सदस्यों की सदस्यता होने की दशा में पार्टी उसे सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र जारी करेगी।
प्रकिणः
- प्रारम्भिक सदस्य रू0 10 देकर सदस्य बन सकेगा।
- प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्य बनाने पर बूथ/वार्ड स्तर का सक्रिय सदस्य माना जाएगा।
- बूथ/वार्ड स्तर पर कम से कम 5 सक्रिय सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार बूथ स्तर पर 25×5=125 सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
- बूथ/वार्ड कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य को बूथ स्तर के अध्यक्ष पद हेतु पार्टी द्वारा जारी वेबसाइट पर ही बूथ/वार्ड स्तर के सभी प्रारम्भिक सदस्यों से समर्थन (Supporter बटन के माध्यम) से समर्थन ले सकते है। इस प्रकार कोई भी सक्रिय सदस्य जिसके पास अधिकतम समर्थन प्राप्त होगा वह ऑनलाइन ही अपनी प्रोफाइल पेज पर Approval for Executive के द्वारा बूथ यूनिट का चयन कर बूथ/वार्ड अध्यक्ष पद हेतु ऑनलाइन अनुमोदन शुल्क 100रू0 देकर Apply कर सकता है। पार्टी समीक्षा के आधार पर अध्यक्ष पद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- इसी प्रकार कार्यकारिणी के विस्तार हेतु प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा जो सक्रिय सदस्य अधिकतम या न्यूनतम समर्थन प्राप्त करेगा, वह कार्यकारिणी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर अनुमोदन भेज सकते है, जिसको चयन के उपरान्त पार्टी उसका नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- सक्रिय सदस्यता में वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन करेगा। जिसके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो। तथा उसकी योग्यता कम से कम माध्यमिक स्तर की हो। अधिकतम योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी।
- विशेष प्रस्ताव हमारी पार्टी बूथ अध्यक्ष को ग्राम प्रधान और वार्ड अध्यक्ष को सभासद सदस्य के उम्मीदवार हेतु नामित करेगी।
विधानसभा स्तर की कार्यकारिणी का गठन हेतु नीतिः
- जो सदस्य अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 51 सदस्य बनाएगा । वह विधान सभा स्तर का सक्रिय सदस्य माना जायेगा। परन्तु विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन तभी स्वीकृत होंगे। जब वह अपने विधानसभा क्षेत्र के 2/3 ब्लाकों में कम से कम 5-5 सक्रिय सदस्य बनाएगा। उसी को विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पद की स्वीकृत दी जाएगी। वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए अपने अनुमोदन हमें भेज सकता है।
प्रकिणः
- विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रारम्भिक सदस्य को कम से कम 51 प्रारम्भिक सदस्य अपने रिफरल द्वारा बनाने होंगे। 51 प्रारम्भिक सदस्य बनाने वाले को पार्टी विधानसभा स्तर का सक्रिय सदस्य की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- विधानसभा स्तर पर कम से कम 5 सक्रिय सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार विधानसभा स्तर पर 51×5=255 प्रारम्भिक सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
- विधानसभा स्तर के सक्रिय सदस्य को अपने अध्यक्ष पद हेतु अनुमोदन ऑनलाइन पार्टी द्वारा जारी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकता है, इसके लिए उसे अपने बनाये गए सदस्यों से समर्थन लेना अनिवार्य है। यह समर्थन सदस्य अपनी प्रोफाइल पर बने Supporter बटन के माध्यम से ले सकेगा। इस प्रकार विधानसभा स्तर का कोई भी सक्रिय सदस्य जिसके पास अधिकतम समर्थन प्राप्त होगा, वह ऑनलाइन ही अपनी प्रोफाइल पेज पर Approval for Executive के द्वारा Assemly Unit फार्म को भरकर विधानसभा स्तर पर अध्यक्ष पद हेतु, अनुमोदन शुल्क 300रू0 देकर Apply कर सकता है। पार्टी समीक्षा के आधार पर अध्यक्ष पद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- इसी प्रकार कार्यकारिणी के विस्तार हेतु अधिकतम सदस्य बनाने वाले सक्रिय सदस्य को प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त करने की स्थिति पाए जाने पर कार्यकारिणी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर चयन किया जाएगा। चयन के उपरान्त पार्टी उसका नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- सक्रिय सदस्य में वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन करे। जिसके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो और जिसकी योग्यता कम से कम स्नातक स्तर की हो । अधिकतम योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी।
- विशेष प्रस्ताव:विधानसभा स्तर के अध्यक्ष को ही ब्लाक प्रमुख, नगर पंचायत, विधायक उम्मीदवार के लिए नामित किया जायेगा।
नगर निगम/नगर पालिका की कार्यकारिणी का गठन हेतु नीतिः
जो सदस्य अपने नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 61 सदस्य बनाएगा । वह विधान सभा स्तर का सक्रिय सदस्य माना जायेगा। परन्तु नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन तभी स्वीकृत होंगे। जब वह अपने नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के 2/3 वार्डों में कम से कम 5-5 सक्रिय सदस्य बनाएगा। उसी को नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष पद की स्वीकृत दी जाएगी। वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए अपने अनुमोदन हमें भेज सकता है।
प्रकिणः
- नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र की कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रारम्भिक सदस्य को कम से कम 61 प्रारम्भिक सदस्य अपने रिफरल द्वारा बनाने होंगे। 61 प्रारम्भिक सदस्य बनाने वाले को, पार्टी विधानसभा स्तर का सक्रिय सदस्य की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- नगर निगम/नगर पालिका स्तर पर कम से कम 5 सक्रिय सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार नगर निगम/नगर पालिका स्तर पर 61×5=305 प्रारम्भिक सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
- नगर निगम/नगर पालिका स्तर के सक्रिय सदस्य को अपने अध्यक्ष पद हेतु अनुमोदन ऑनलाइन पार्टी द्वारा जारी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकता है, इसके लिए उसे अपने बनाये गए सदस्यों से समर्थन लेना अनिवार्य है। यह समर्थन सदस्य अपनी प्रोफाइल पर बने Supporter बटन के माध्यम से ले सकेगा। इस प्रकार नगर निगम/नगर पालिका स्तर का कोई भी सक्रिय सदस्य जिसके पास अधिकतम समर्थन प्राप्त होगा वह ऑनलाइन ही अपनी प्रोफाइल पेज पर Approval for Executive के द्वारा Nagar Palika/ Nagar Nigam Unit फार्म को भरकर नगर निगम/नगर पालिका स्तर पर अध्यक्ष पद हेतु, अनुमोदन शुल्क 300रू0 देकर Apply कर सकता है। पार्टी समीक्षा के आधार पर अध्यक्ष पद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- इसी प्रकार कार्यकारिणी के विस्तार हेतु अधिकतम सदस्य बनाने वाले सक्रिय सदस्य को प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त करने की स्थिति पाए जाने पर कार्यकारिणी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर चयन किया जाएगा। चयन के उपरान्त पार्टी उसका नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- सक्रिय सदस्य में वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन करे। जिसके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो और जिसकी योग्यता कम से कम स्नातक स्तर की हो। आधिकतम योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी।
- विशेष प्रस्ताव:नगर निगम/नगर पालिका स्तर के अध्यक्ष को ही नगर पालिका/निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक उम्मीदवार के लिए नामित किया जायेगा।
जिला स्तर की कार्यकारिणी के गठन हेतु नीतिः
जो सदस्य अपने जिला क्षेत्र के अंतर्गत 101 सदस्य बनाएगा । वह जिला स्तर का सक्रिय सदस्य माना जायेगा । परन्तु जिला अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन तभी स्वीकृत होंगे। जब वह अपने जिला क्षेत्र के 2/3 ब्लाक, नगर, विधानसभा स्तर में कम से कम 5-5 सक्रिय सदस्य बनाएगा। उसी को जिला क्षेत्र के अध्यक्ष पद की स्वीकृति दी जाएगी । वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए अपने अनुमोदन हमें भेज सकता है।
प्रकिणः
- जिला क्षेत्र की कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रारम्भिक सदस्य को कम से कम 101 प्रारम्भिक सदस्य अपने रिफरल द्वारा बनाने होंगे। 101 प्रारम्भिक सदस्य बनाने वाले को, पार्टी जिला स्तर का सक्रिय सदस्य की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- जिला स्तर पर कम से कम 5 सक्रिय सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार जिला स्तर पर 101×5 =505 प्रारम्भिक सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
- जिला स्तर के सक्रिय सदस्य को अपने अध्यक्ष पद हेतु अनुमोदन ऑनलाइन पार्टी द्वारा जारी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकता है, इसके लिए उसे अपने बनाये गए सदस्यों से समर्थन लेना अनिवार्य है। यह समर्थन सदस्य अपनी प्रोफाइल पर बने Supporter बटन के माध्यम से ले सकेगा। इस प्रकार जिला स्तर का कोई भी सक्रिय सदस्य जिसके पास अधिकतम समर्थन प्राप्त होगा। वह ऑनलाइन ही अपनी प्रोफाइल पेज पर Approval for Executive के द्वारा District Unit फार्म को भरकर जिला स्तर के अध्यक्ष पद हेतु, अनुमोदन शुल्क 600रू0 देकर Apply कर सकता है। पार्टी समीक्षा के आधार पर अध्यक्ष पद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- इसी प्रकार कार्यकारिणी के विस्तार हेतु अधिकतम सदस्य बनाने वाले सक्रिय सदस्य को प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त करने की स्थिति पाए जाने पर कार्यकारिणी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर चयन किया जाएगा। चयन के उपरान्त पार्टी उसका नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- सक्रिय सदस्य में वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन करे। जिसके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो और जिसकी योग्यता कम से कम स्नातक स्तर की हो। अधिकतम योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी।
- विशेष प्रस्ताव:जिला स्तर के अध्यक्ष को ही लोक सभा, विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, के उम्मीदवार के लिए नामित किया जायेगा।
प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी के गठन हेतु नीतिः
जो सदस्य अपने प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत 201 सदस्य बनाएगा । वह प्रदेश स्तर का सक्रिय सदस्य माना जायेगा । परन्तु प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन तभी स्वीकृत होंगे। जब वह अपने प्रदेश क्षेत्र के 2/3 , जिला स्तर में कम से कम 5-5 सक्रिय सदस्य बनाएगा। उसी को प्रदेश के अध्यक्ष पद की स्वीकृति दी जाएगी । वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए अपने अनुमोदन हमें भेज सकता है।
प्रकिणः
- प्रदेश क्षेत्र की कार्यकारिणी के गठन के लिए प्रारम्भिक सदस्य को कम से कम 201 प्रारम्भिक सदस्य अपने रिफरल द्वारा बनाने होंगे। 201 प्रारम्भिक सदस्य बनाने वाले को, पार्टी प्रदेश स्तर का सक्रिय सदस्य की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- प्रदेश स्तर पर कम से कम 5 सक्रिय सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर 201×5 =1005 प्रारम्भिक सदस्य होने पर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
- प्रदेश स्तर के सक्रिय सदस्य को अपने अध्यक्ष पद हेतु अनुमोदन ऑनलाइन पार्टी द्वारा जारी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकता है, इसके लिए उसे अपने बनाये गए सदस्यों से समर्थन लेना अनिवार्य है। यह समर्थन सदस्य अपनी प्रोफाइल पर बने Supporter बटन के माध्यम से ले सकेगा। इस प्रकार जिला स्तर का कोई भी सक्रिय सदस्य जिसके पास अधिकतम समर्थन प्राप्त होगा वह ऑनलाइन ही अपनी प्रोफाइल पेज पर Approval for Executive के द्वारा State Unit फार्म को भरकर प्रदेश स्तर के अध्यक्ष पद हेतु, अनुमोदन शुल्क 3000रू0 देकर Apply कर सकता है। पार्टी समीक्षा के आधार पर अध्यक्ष पद की स्वीकृति प्रदान करेगी।
- इसी प्रकार कार्यकारिणी के विस्तार हेतु अधिकतम सदस्य बनाने वाले सक्रिय सदस्य को प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त करने की स्थिति पाए जाने पर कार्यकारिणी में क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदों पर चयन किया जाएगा। चयन के उपरान्त पार्टी उसका नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- सक्रिय सदस्य में वही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदन करे। जिसके उपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा सिद्ध न हुआ हो और जिसकी योग्यता कम से कम स्नातक स्तर की हो। अधिकतम योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी।
- विशेष प्रस्ताव: प्रदेश स्तर के अध्यक्ष को लोकसभा, विधानसभा के उम्मीदवार का पद सुरक्षित होगा तथा संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेशक और मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जायेगा।
सदस्यता की समाप्ति एवं निलंबन:
सदस्यता की समाप्ति
- सदस्य की मृत्यु होने हो जाने पर।
- सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर।
- पार्टी विरोधी गतिविधि के वजह से निष्कासित किये जाने पर।
- किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।
सदस्य का निलंबन:
- किसी भी सदस्य के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने पर सदस्य को निलंबित किया जा सकता है।
- फर्जी सदस्यता की लिखित शिकायत यदि तथ्यों के साथ जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जायेगा अथवा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह से उचित समझे इसकी जांच करायेगा। यदि जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्य फर्जी है तो सदस्यता लेने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिए अयोग्य समझा जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
अनुक्ष्छेद (8) सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया तथा नमांकनः-
- दल के सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तथा ऐसे निकायों का चुनाव होने की अवधि तक उनका नामांकन अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकेगा। तथा ऐसा नामांकन, समिति/निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नही हो सकेगा।
अनुच्छेद (9) प्रारम्भिक समिति:
- प्रारम्भिक समिति का क्षेत्र एक मतदान केन्द्र होगा।
- इस संविधान में उल्लिखित राज्य शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल होगा।
- 3 लाख से ज्याद आबादी वाले नगरों के संगठन के इस संविधान के अर्न्तगत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जायेगा।
- प्रारम्भिक समिति का गठन केवल वही हो सकेगा, जहाँ एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ पर कम से कम एक सक्रिय सदस्य हो। सक्रिय सदस्यों की सूची में से ही प्रारम्भिक समिति का अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जायेगा।
- 25 प्रारम्भिक सदस्यों पर प्रारम्भिक समिति अध्यक्ष सहित सात सदस्यी और 25 से ज्यादा सदस्य होने पर अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्यीय होगा। जिनका चुनाव प्रारम्भिक सदस्यां द्वारा किया जायेगा।
- नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड को प्रारम्भिक समिति माना जायेगा।
अनुच्छेद (10) विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन एवं कार्यकारिणीः-
- विधान सभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, प्रत्येक सक्रिय सदस्य विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन का सदस्य होगा।
- दल के सक्रिय सदस्य एवं विधान सभा क्षेत्र की सीमा के अन्दर निवास करने वाले दल के विधायक, सांसद, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, सदस्य जिला पंचायत, संचालक जिला सहकारी बैंक और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं निदेषक विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। पदने सदस्यों के लिए दल का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।
- विधान सभा क्षेत्र सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 51 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायेगा। सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए सक्रिय सदस्य होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, 9 सचिवों एवं एक कोषाध्यक्ष को मनोनीत करेगा।
- विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य बुलायेगा।
अनुच्छेद (11) जिला सम्मेलन एवं कार्यकारिणीः-
- जिले के अर्न्तगत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों एवं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर पालिकाओं के सम्मेलन द्वारा जिला सम्मेलन के लिए चुने हुए प्रतिनिधि ।
- जिले के दल के सभी वर्तमान एवं पुर्व सांसद और विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत और राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं संचालक तथा विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष जिला सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे, बशर्ते वे पार्टी के सक्रिय सदस्य हों। सभी जिला कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होगे।
- जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 101 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा। अध्यक्ष इन सदस्यों में 4 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष व 15 सचिवों को मनोनीत करेगा। जिला कार्यकारिणी की बैठक छः महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।
- जब तक 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र समितियों का गठन नही होता, जिला सम्मेलन और जिला कार्यकारिणी का गठन नही हो सकेगा।
अनुच्छेद (12) नगर निगम/नगर पालिका सम्मेलनः-
- इन सम्मेलनों का गठन निम्नवत होगा।
- नगर निगम/नगर पालिका (तीन लाख आबादी या इससे अधिक) के प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के सभी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। जो कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिषत नगर पालिका सम्मेल्न, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
- नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सभी सक्रिय सदस्य नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। जो 20 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को जिला सम्मेलन 10 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे।
- नगर निगम और नगर पालिका की सीमा के अर्न्तगत निवास करने वाले विधायक, संसद सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम पाषर्द तथा नगरपालिका सभासद, यदि ये पाटी के सक्रिय सदस्य हैं तो नगर निगम सम्मेलन अथवा नगरपालिका सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। ये सभी नगर निगम/नगर पालिका कार्यकारिणी के पदेन सदस्य भी होंगे।
अनुच्छेद (13) नगर निगम / नगर पालिका कार्यकारिणीः-
- नगर निगम की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 61 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सम्मेलन करेगा और अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदसयों में से 2 उपाध्यक्ष 6 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं 11 सचिवों को मनोनीत करेगा।
- नगरपालिका की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव नगरपालिका सम्मेलन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं 9 सचिवों को मनोनीत करेगा।
- नगर निगम एवं नगर पालिका को वार्ड स्तर पर भी पार्टी की इकाइयों का गठन किया जायेगा।
- नगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 5 तथा नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से कम से कम 10 सक्रिय सदस्यों के होने पर ही वार्ड कमेटी का गठन किया जा सकेगा। वार्ड के प्रारम्भिक सदस्य वार्ड कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं 20 सदस्यों का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और तीन सचिवों को मनोनीत करेगा। पदाधिकारी केवल सक्रिय सदस्य ही हो सेकेंगे।
- कम से कम 50 प्रतिशत वार्ड समितियों का गठन होने पर ही नगरपालिका कार्यकारिणी एवं नगर निगम कार्यकारिणी का गठन हो सकेगा। कार्यकारिणी की बैठक तीन महीने में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी।
अनुच्छेद (14) राज्य सम्मेलनः-
- राज्य सम्मेलन के निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगेः-
- राज्य कार्यकारिणी द्वारा नामित निर्वाचन अधिकारी की देख-रेख में विधानसभा क्षेत्र सम्मेलनों, नगर निगम / नगर पालिका (तीन लाख आबादी) के वार्ड सम्मेलनों तथा नगरपालिका (तीन लाख से कम आबादी) के सम्मेलनों द्वारा चयनित राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि।
- प्रत्येक वार्ड के सम्मेलन में वार्ड के भी सक्रिय सदस्य प्रतिनिधि होंगे। विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी की तरह चुनाव करेंगे तथा कुल सक्रिय सदस्यों में से 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत महानगर सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत सक्रिय सदस्यों को राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधि चुनेंगे।
- संबन्धित राज्य के दल के सभी संसद सदस्य, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, अध्यक्ष नगर निगम, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष जिला सहकारी संघ, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्य कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष, समस्त जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष, तीन लाख के उपर की आबादी वाले सभी नगर अध्यक्ष, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे। शर्त यह है कि उक्त सभी को दल का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- पार्टी के सम्बद्ध सगंठनों के जिला अध्यक्ष एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष भी राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि होंगे।
- जब तक किसी राज्य के अर्न्तगत कम से कम 30 प्रतिशत जिला सम्मेलनों / नगर निगम सम्मेलनों / नगर पालिका सम्मेलनों का गठन नही होता, राज्य सम्मेलन का गठन नही हो सकेगा।
अनुच्छेद (15) राज्य कार्यकारिणीः-
- राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष सहित 151 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 4 उपाध्यक्ष, 21 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष एवं 24 सचिवो को मनोनीत करेगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने राज्यों में राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनों के राज्य अध्यक्ष एवं सहकारी शीर्षस्थ संस्थाओं के राज्य अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी के पदने सदस्य होंगे। अपने जिले की कार्यकारिणी में भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य पदेन सदस्य होंगे।
- राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष एक वर्ष में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवश्य बुलायेगा।
- राज्य कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्यों अथवा राज्य सम्मेलन के 50 प्रतिशत सदस्यों की मॉग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने की अध्यक्ष बाध्य होगा।
- राज्य सम्मेलन तीन वर्ष में एक बार अवष्य आहुत किया जायेगा।
अनुच्छेद (16) राष्ट्रीय सम्मेलनः-
- राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगेः-
- क. प्रत्येक राज्य मे राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चयनित प्रतिनिधि।
- ख. पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक एवं सभी भूत पूर्व सांसद सदस्य और पार्टी के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष।
- ग. पार्टी के सभी राज्य अध्यक्ष, सम्बद्ध संगठनों के सभी राज्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष।
- घ. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य।
- ड. पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यदि वह पार्टी के सक्रिय सदस्य हों।
- च. इस धारा की उप धारा 1 ‘‘क‘‘ से ‘‘ड‘‘ के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत प्रतिनिधि राष्ट्रीय सम्मेलन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा राष्ट्रीय सम्मेलन के 40 प्रतिशत सदस्यों की मॉग पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है।
- 3 वर्ष के अन्दर कम से कम एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित तिथि एवं सथान पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक अवश्य होगी।
- राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चयन के लेकर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगेः-
अनुच्छेद (17) राष्ट्रीय कार्यकारिणीः-
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 201 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से 11 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 21 महासचिव एवं 31 सचिवों को मनोनीत करेगा।
- पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन या विशेष सम्मेलन द्वारा लिये गये निणयों का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा।
- पार्टी के संविधान की विभिन्न धाराओं की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार अंतिम एवं निर्णायक होगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी।
- राष्ट्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशा में विचार हेतु सम्मेलन में ला सकती है।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड अभिलेख, कागजात, और बही खाता की जॉच करने के लिए लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। सभी इकाइयों के लिए इन लेखा परीक्षकों एवं अधिकारियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकता पड़ने पर दल को सुचारू रूप् से चलाने के लिए नियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन कराना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह बनाये गये नियमों का अनुमोदन राष्ट्रीय सम्मेलन की अगली बैठक में अनिवार्य रूप् से किया जायेगा।
- पार्टी के संविधान के अधीन विभिन्न इकाइयों को निर्देश देने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही वह तारिख तय करेगी जिस पर उसके अर्न्तगत जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी।
- संसदीय दल का नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पार्टी के विधान मण्डल दल के नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। सम्बद्ध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।